Pradhan mantri suraksha bima yojana | प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है | प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रारम्भ कब हुआ
“प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिसकी घोषणा वित्त मंत्री द्वारा बजट 2015-2016 में की गई थी एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी (accident insurance policy) है, जिसके तहत दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा अपंगता की स्थिति में बीमा की राशि के लिए क्लेम किया जा सकता है.
यह योजना एक वर्ष तक मान्य होती है तथा इसके प्रत्येक एक वर्ष बाद नवीकरण करना होता है. इस योजना में मृत्यु अथवा पूर्णतः विकलांगता होने की दशा में 2 लाख रूपये जबकि आंशिक विकलांग की दशा में एक लाख रूपये की राशि दी जाएगी
इस योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष तक का व्यक्ति ले सकता है, धारक को 12 रूपये प्रति वर्ष की राशि प्रीमियम के तौर पर देनी होगी
इस योजना से जुड़ने के लिए आधार कार्ड का होना आवश्यक है. यह योजना 1 जून 2015 से लागु हुई है.
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम राशि कितनी है?
12 रूपये प्रति वर्ष
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू हुआ था?
1 जून 2015 को